कर्नाटक हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2025 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 तय की गई थी।

यह आदेश 12 सितंबर से लागू हुआ था और इसका उद्देश्य दर्शकों के लिए टिकट सस्ता बनाना था। लेकिन इस फैसले को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होम्बाले फिल्म्स और अन्य प्रोडक्शन हाउसों ने चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह नियम फिल्म इंडस्ट्री की आय और निवेश को नुकसान पहुंचाएगा।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का दावा था कि इस फैसले से आम दर्शकों को फिल्मों तक पहुंच आसान होगी और टिकट की कीमतें आम जनता की जेब के अनुकूल हो जाएंगी। आदेश के मुताबिक, किसी भी मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन में टिकट ₹200 से अधिक नहीं बेचे जा सकते थे। यह आदेश 12 सितंबर 2025 से लागू किया गया था।

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इंडस्ट्री का विरोध

लेकिन इस नियम का फिल्म उद्योग ने कड़ा विरोध किया।

  • मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
  • होम्बाले फिल्म्स,
  • और कई अन्य प्रोडक्शन हाउसों ने अदालत में याचिका दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी।

उनका कहना था कि:

  1. टिकट प्राइस कैप से इंडस्ट्री की आय पर गहरा असर पड़ेगा।
  2. बड़े बजट की फिल्मों के लिए निवेशकों का विश्वास कम होगा।
  3. लंबे समय में यह नियम इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

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हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अब थिएटर और मल्टीप्लेक्स को छूट मिल गई है कि वे टिकट की कीमतें फिर से पहले जैसी तय कर सकें।

यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब बड़ी फिल्मों की रिलीज़ होने वाली है, जिनमें शामिल हैं:

  • “कांतारा चैप्टर 1”
  • “दे कॉल हिम OG”

इन फिल्मों को लेकर दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त उत्साह है, और टिकट प्राइसिंग को लेकर हो रही इस कानूनी लड़ाई का सीधा असर इनके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर पड़ सकता है।

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आगे की सुनवाई

फिलहाल हाईकोर्ट का यह आदेश अंतरिम है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी, जिसमें यह तय होगा कि सरकार का यह नियम स्थायी रूप से लागू रह पाएगा या पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब थिएटर पहले की तरह पुराने टिकट दामों पर वापस लौट सकते हैं। यह फैसला “कांतारा चैप्टर 1” और “दे कॉल हिम OG” जैसी बड़ी रिलीज़ से पहले आया है। मामले की अगली सुनवाई जल्द ही निर्धारित की जाएगी।